बिहार सरकार ने मंगलवार को कहा कि जो स्कूल शिक्षक 30 जून से पहले अनिवार्य इन-सर्विस आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेने में विफल रहेंगे, उन्हें अपने वेतन पर अगला एनुअल इनक्रीमेंट नहीं मिलेगा। राज्य शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिया कि वे हाल ही में भर्ती किए गए 1.87 लाख 'विशिष्ट शिक्षकों' की पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने तक स्कूल शिक्षकों को नए ट्रांसफर ऑर्डर जारी न करें। पंचायत शिक्षक या 'नियुक्त' शिक्षक, जिन्होंने अपनी योग्यता परीक्षा पास कर ली है, उन्हें बिहार में 'विशिष्ट शिक्षक' कहा जाता है और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है।
प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों की पहचान करने दिया आदेश
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को डीईओ को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्रों में अनिवार्य इन-सर्विस आवासीय प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे इस साल 30 जून से पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हों। लेटर में कहा गया है, "राज्य में अब तक (30 जुलाई, 2024 से अब तक) लगभग 6 लाख सरकारी शिक्षकों ने अपने अनिवार्य इन-सर्विस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक हैं जो बार-बार निर्देश के बावजूद इसमें शामिल नहीं हुए हैं। यदि वे 30 जून, 2024 से पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने में विफल रहते हैं, तो वे अपने वेतन में अगली वार्षिक वृद्धि के हकदार नहीं होंगे।"
78 सेंटर्स पर आयोजित किया जा रहा ट्रेनिंग प्रोग्राम
राज्य सरकार की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) पुराने और नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण राज्य भर में सरकार के 78 केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "शिक्षकों के लिए सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण उनके ज्ञान को ताज़ा करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है। SCERT का उद्देश्य शिक्षकों के लिए सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना, उनके बीच नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं को विकसित और प्रसारित करना है।"
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