दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के परिजन को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) 15 लाख रुपये का मुआवजा देगा। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि 14 दिसंबर, शनिवार को हुई इस घटना में पहली नजर में मालूम पड़ता है कि कपड़े ट्रेन में फंसने के कारण महिला यात्री को काफी चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई।
महिला के दोनों बच्चे नाबालिग हैं
मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CMRS) इस घटना की जांच कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। बयान में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा मृतका के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। चूंकि दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के लिए डीएमआरसी कानूनी तौर-तरीकों पर गौर कर रहा है।’’
दोनों बच्चों की शिक्षा पर क्या
यह भी कहा गया कि डीएमआरसी दोनों बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित करेगा। डीएमआरसी ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी गठित की है जो सभी आवश्यकताओं को जल्दी से पूरा करने के लिए मामले को देखेगी। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन की ओर से सुनिश्चित की जाए।