दिल्ली शराब घोटाला कांड: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली में कथित रूप से हुए शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली शराब घोटाला कांड में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सबकी निगाहें इस पर टिकी रहीं कि क्या मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, क्या आज कोर्ट देगा जमानत? राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की होने वाली सुनवाई को लेकर सियासत भी गरमाई रही। ऐसे में अब तय हो गया है कि कोर्ट क्या फैसला लेगा, यह अब बाद में तय होगा। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर 15 अप्रैल को सुनवाई की थी।
कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित
आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। सीबीआई की तरफ से दलील दी गई। सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष मुख्य आरोपी सबूतों से कर सकते है छेड़छाड़।सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी ने भी किया था विरोध, अब सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई गई है, जिसपर सोमवार को दोनों जांच एजेंसियों ने अपने-अपने तर्क रखे और जमानत याचिका का विरोध किया था। मामले में आज सीबीआई की दलीलें सुनी गईं। सीबीआई ने कहा कि हम बार बार कहते है कि ये किंगपिन है। इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है। हम बता चुके है कि देरी के क्या कारण है।
सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ली..
सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है इसीलिए हम अब अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे है।
दिल्ली में 25 मई को है वोटिंग
मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने जमानत मांगी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दिल्ली में 25 मई को सभी सात सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी अर्जी डाली है। चुनाव प्रचार के बीच आज आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत की उम्मीद है।
पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया हुए थे गिरफ्तार
दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से अबतक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी थी और अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे करेगा।
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