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दिल्ली: MCD मेयर इलेक्शन को लेकर हुआ फैसला, अब इस तारीख को होगा चुनाव

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि मनोनीत सदस्य यानी एल्डरमैन काउंसलर्स के पास वोटिंग के अधिकार नहीं हैं।

Delhi MCD Mayor Election- India TV Hindi Image Source : FILE दिल्ली MCD मेयर चुनाव

नई दिल्ली: पिछले कई बार से टलता आ रहा MCD मेयर चुनाव के लिए अब 22 फरवरी की तारीख तय हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से उपराज्यपाल को यह तारीख सुझाई गई थी, जिसपर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी सहमति जता दी है। मेयर पद के लिए चुनाव 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार एमसीडी के सिविक सेंटर में होगा। बता दें कि, एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर 3 बार चुनाव टल चुके हैं। 

पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी हो: SC

वहीं इससे पहले एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल की ओर से मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए।

एलजी के फैसले को AAP नेता ने दी थी चुनौती

आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से आप को राहत मिली है और उनकी दोनों मुख्य मांगें मानी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें।

 

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