A
Hindi News दिल्ली उपहार अग्निकांड: अंसल बंधुओं की रिहाई के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC का नोटिस

उपहार अग्निकांड: अंसल बंधुओं की रिहाई के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC का नोटिस

Uphaar Fire Tragedy: कहा गया कि ट्रायल कोर्ट सबूतों से छेड़छाड़ पर विचार करने में विफल रहा जो प्रकृति में बेहद गंभीर है और संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करता है।

Uphaar Fire Tragedy- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Uphaar Fire Tragedy

Uphaar Fire Tragedy: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उपहार सिनेमा त्रासदी के पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) की याचिका पर रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल, गोपाल अंसल और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिका में अंसल बंधुओं की समय से पहले रिहाई का विरोध किया गया है। निचली अदालत के आदेश के अनुसार, उपहार सिनेमा में आग त्रासदी से संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में जेल की सजा भुगतने के बाद अंसल बंधुओं को रिहा कर दिया गया था।

मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी

कहा गया कि ट्रायल कोर्ट सबूतों से छेड़छाड़ पर विचार करने में विफल रहा जो प्रकृति में बेहद गंभीर है और संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करता है। न्यायमूर्ति आशा मेनन की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि अभियोजन पक्ष याचिका का समर्थन करता है और पूर्व के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। 19 जुलाई को जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने उन्हें रिहा करने का आदेश देते हुए अपील में उनके एक तर्क में उनकी वृद्धावस्था पर ध्यान दिया। 

Image Source : File PhotoDelhi High Court

'अदालती रिकॉर्ड से छेड़छाड़ तक ही सीमित नहीं था'

हालांकि, अदालत ने कहा कि 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना अनामत रहेगा। पिछली सुनवाई के दौरान उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) की याचिकाकर्ता और अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति- उपहार सिनेमा त्रासदी में अपने बच्चों को खोने वाले व्यक्तियों का एक समूह, अदालत में टूट गया। इससे पहले, एवीयूटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि उपहार मामले में अंतिम वांछित परिणाम केवल दस्तावेजों और अदालती रिकॉर्ड से छेड़छाड़ तक ही सीमित नहीं था। इस मामले में सुशील अंसल, गोपाल अंसल और एच.एस. पंवार मुख्य आरोपी हैं। 

'अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी'

8 नवंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में दोनों पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून, 1997 को हिंदी फिल्म 'बॉर्डर' की स्क्रीनिंग के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे।