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Hindi News दिल्ली स्वाति मालीवाल मारपीट केस: बिभव कुमार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस तारीख तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

स्वाति मालीवाल मारपीट केस: बिभव कुमार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस तारीख तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

स्वाति मालीवाल मारपीट केस में न्यायालय ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। बता दें कि बिभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।

कोर्ट ने 16 जुलाई तक बढ़ाई बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत- India TV Hindi Image Source : PTI(FILE) कोर्ट ने 16 जुलाई तक बढ़ाई बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। बिभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है। 

इससे पहले अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ाई थी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। कुमार को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के माध्यम से मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दी थी। 

बिभव को 18 मई को किया गया था अरेस्ट  

बता दें कि पुलिस ने बिभव को 18 मई को अरेस्ट किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उसी दिन उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। साथ ही, अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद 24 मई को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जिसके बाद, उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 

इन धाराओं के तहत है मामला दर्ज 

बिभव के खिलाफ 16 मई को जो FIR दर्ज की गई थी, उसमें आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं।

वहीं, कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका को विचारणीय माना, जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले को लेकर उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। अदालत ने याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा। 

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