दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज करने बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
तत्काल नहीं हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इंतजार करने को कहा था। उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करने को कहा गया। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी को वैध ठहराया और उनकी दलीलों को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ना सिर्फ याचिका खारिज की, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो सबूत दिए हैं, वो पुख्ता हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पूरी साजिश में लिप्त थे और उन्होंने घूस भी मांगी थी।
वकीलों से जुड़ी याचिका
इसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की वकीलों से जुड़ी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दी। इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। फिलहाल, केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल दो बार ही मुलाकात कर सकते हैं।
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