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Hindi News दिल्ली दिल्ली में आज से लागू होगा ग्रैप-3, स्कूल-मेट्रो हर जगह बदलाव, जानें किन कामों पर लगेगी रोक

दिल्ली में आज से लागू होगा ग्रैप-3, स्कूल-मेट्रो हर जगह बदलाव, जानें किन कामों पर लगेगी रोक

दिल्ली में AQI का स्तर 400 के पार जाने के बाद ग्रैप-3 लागू करने का पैसला किया है। यह शुक्रवार सुबह 8 बजे से लागू होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-3 वाहनों और निर्माण कार्य में रोक लग चुकी है।

Delhi pollution- India TV Hindi Image Source : PTI दिल्ली में लागू होगा ग्रैप-3

देश की राजधानी दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। एक्यूआई का स्तर 400 के पार जा चुका है। ऐसे में जीआरएपी पर उप-समिति पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी का चरण- III लागू करने का फैसला किया है। यह 15 नवंबर, 2024 (शुक्रवार) को सुबह 08:00 बजे से प्रभावी होगा। ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही कई नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ताकि शहर में प्रदूषण का स्तर काबू किया जा सके। इसके साथ ही पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो वर्किंग डेज (सोमवार से शुक्रवार तक) में रोजाना 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वाहनों पर कई तरह की रोक के चलते लोगों के आवागमन में परेशानी न हो। इसलिए यह फैसला लिया गया है।

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण के साथ धुंध और बढ़ गई है। राजधानी में AQI 432 यानी हवा 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है।दिल्ली से सटे नोएडा में भी AQI 372 रहा, यानी यहां की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है।  

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ग्रैप 3 में इन कामों पर रोक 

  • निर्माण और डिमोलेशन पर रोक लगा दी जाएगी। सभी गैर-जरूरी खनन गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी।
  • गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-CNG और गैर-BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
  • प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सलाह।
  • प्राइमरी क्लास के बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर राज्य सरकारें फ़ैसला ले सकती है।
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-3 या उससे नीचे की मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी। 
  • दिल्ली NCR में पेंटिंग, पोलिसींग, ईंट भट्टा, स्टोन क्रेशर के काम पर प्रतिबंध रहेगा।
  • पानी का छिड़काव भी जारी रहेगा।

 https://getapi.indiatvnews.com/doc/1092-dt-implementation-of-grap-order-iii-14112024.pdf

हर चरण के साथ बढ़ते हैं प्रतिबंध

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर ग्रैप के अलग-अलग चरण लागू किए जाते हैं। AQI का स्तर 200 के पार जाने पर ग्रैप का पहला चरण लागू होता है। वहीं, इसके 300 के पार जाने पर दूसरा और 400 के पार जाने पर तीसरा चरण लागू होता है। AQI 450 के पार जाने पर ग्रैप का चौथा चरण लागू हो जाता है। ग्रैप के हर चरण के साथ प्रतिबंध बढ़ते जाते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल ग्रैप-3 लागू किया था। इस दौरान जरूरी सरकारी काम के अलावा हर तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था।

गुरुवार सुबह दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में AQI

  • आनंद विहार- 473
  • अशोक विहार- 471
  • अलीपुर- 424
  • बवाना- 456
  • चांदनी चौक- 400
  • बुराड़ी- 354
  • मथुरा रोड- 399
  • द्वारिका- 457
  • IGI एयरपोर्ट- 436
  • जहांगीरपुरी- 470
  • आईटीओ- 423
  • लोधी रोड- 383
  • मुंडका- 461
  • मंदिर मार्ग- 441
  • ओखला- 441
  • पटपड़गंज- 472
  • पंजाबी बाग- 459
  • रोहिणी- 453
  • विवेक विहार- 470
  • वजीरपुर- 467
  • नजफगढ़- 460