A
Hindi News दिल्ली दिल्ली में बंद हुए स्कूल, कल से होंगी ऑनलाइन कक्षाएं, सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश

दिल्ली में बंद हुए स्कूल, कल से होंगी ऑनलाइन कक्षाएं, सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने पहली से पांचवीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया है। सीएम आतिशी ने ट्वीट कर सभी प्राइमरी कक्षाएं ऑनलाइन करने की जानकारी दी।

Representative Image- India TV Hindi Image Source : PTI प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा "बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे और अगले निर्देश तक जारी रखेंगे।" दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए कहा है और बच्चों के माता-पिता को इसकी जानकारी देने के लिए कहा है।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है, "दिल्ली में शिक्षा निदेशालय (डीओई), एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया जाता है। स्कूलों के प्रमुखों को अगले आदेश तक इन कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।"

दिल्ली में ग्रैप-3 लागू

दिल्ली सरकार के आदेश में यह भी बताया गया है कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली और एनसीआर में एक्यूआई 401-450 के बीच है। शहर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 15 नवंबर, 2024 की सुबह 8 बजे से जीआरएपी-'गंभीर वायु गुणवत्ता' के चरण III के तहत सभी उपाय लागू किए जाएंगे। अब साल 2017 से पहले खरीदे गए वाहन जो बीएस-3 या उससे कम मानदंड के हैं, उनके उपयोग पर बैन लगा दिया गया है।

ग्रैप 3 में इन कामों पर रोक 

  • निर्माण और डिमोलेशन पर रोक लगा दी जाएगी। सभी गैर-जरूरी खनन गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी।
  • गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-CNG और गैर-BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
  • प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सलाह।
  • प्राइमरी क्लास के बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर राज्य सरकारें फ़ैसला ले सकती है।
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-3 या उससे नीचे की मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी। 
  • दिल्ली NCR में पेंटिंग, पोलिसींग, ईंट भट्टा, स्टोन क्रेशर के काम पर प्रतिबंध रहेगा।
  • पानी का छिड़काव भी जारी रहेगा।