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Hindi News दिल्ली 'आतिशी जी अब आपको भी जाना पड़ेगा जेल...', तिहाड़ से बाहर आते ही ये क्या बोल गए सत्येंद्र जैन?

'आतिशी जी अब आपको भी जाना पड़ेगा जेल...', तिहाड़ से बाहर आते ही ये क्या बोल गए सत्येंद्र जैन?

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से भी रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद सत्येंद्र जैन ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की।

सत्येंद्र जैन और आतिशी- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO सत्येंद्र जैन और आतिशी

आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जमानत पर रिहा होने पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 'आतिशी जी अब आपको भी जेल जाना पड़ेगा। हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लीनिक, यमुना सफाई जैसी परियोजनाएं ठप हो जाएं। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था।'

सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल से की मुलाकात

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से रिहाई पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, 'बहुत खुशी की बात है, हमारा हीरो वापस आ गया है।' जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। 

केजरीवाल को बदनाम करने के लिए किया गया गिरफ्तार

शुक्रवार शाम जेल से बाहर आए जैन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में आरोप लगाया कि उन्हें, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे ‘AAP’ नेताओं को देश में आम लोगों को राजनीति में आने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश का हिस्सा थी

मार्च 2022 में हुए थे गिरफ्तार

मार्च, 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को जेल से रिहाई मिलने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और कई विधायकों तथा नेताओं ने स्वागत किया।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई में हुई देरी

तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही सत्येंद्र जैन ने सिसोदिया और संजय सिंह को गले लगाया। वहां इंतजार कर रहे समर्थकों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इससे पहले दिन में दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 'सुनवाई में देरी' और 'लंबे समय तक जेल में रहने' का हवाला देते हुए जमानत दे दी थी।