नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर रोहिणी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। आरोपी साहिल के खिलाफ मर्डर के अलावा पोक्सो की धारा भी जोड़ी गई है। अगली तारीख 20 जुलाई लगाई गई है। अब आगे आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में चाकू और पत्थर के हमले से साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
हालही में साहिल के खिलाफ 640 पेज की आखिरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी थी। 16 साल की साक्षी की मई के आखिरी हफ्ते में बीच सड़क पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना CCTV में कैद हो गई है। जिसके बाद हत्या के आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया था।
साहिल क्या काम करता था?
आरोपी साहिल फ्रिज और एसी रिपेयरिंग का काम करता था। उसके पिता का नाम सरफराज है। वहीं साक्षी ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। उसकी मां किसी कंपनी में काम करती थीं और पिता मिस्त्री का काम करते थे।
बेरहमी से हुई थी हत्या
सीसीटीवी में कैद हत्या में आरोपी साहिल ने साक्षी पर चाकू से 20 से ज़्यादा वार किए थे। पुलिस के मुताबिक, साहिल और साक्षी की दोस्ती थी, लेकिन बाद में उनका झगड़ा हो गया था। साहिल ने साक्षी को रास्ते मे रोककर चाकू से हमला किया था।
इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं देखा- स्वाती मालीवाल
इस घटना पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। दिल्ली महिलाओं के लिए बेहद असुरक्षित हैं। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। सब हदें पार हो गई हैं। मैंने अपने इतने सालों के करियर में इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं देखा।
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