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Hindi News दिल्ली Sahara Group: सहारा समूह की कंपनियों को अंतरिम राहत से इंकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Sahara Group: सहारा समूह की कंपनियों को अंतरिम राहत से इंकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Sahara Group: सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनियों को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) जांच पर रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

Sahara Group chief Subrata Roy- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Sahara Group chief Subrata Roy

Highlights

  • सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका
  • सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसाल
  • सहारा समूह की कंपनियों को अंतरिम राहत से इंकार

Sahara Group: सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनियों को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) जांच पर रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

एसएफआईओ की अपील को मंजूरी दी

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसएफआईओ की अपील को मंजूरी दे दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला मामले में जांच पर रोक लगाने के लिए उचित नहीं था। 

वैधानिक कॉरपोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी एसएफआईओ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ जबरन कार्रवाई और लुकआउट नोटिस समेत सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की जांच के लिए एसएफआईओ के दो आदेशों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी।