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दिल्ली में स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर एक सप्ताह में 48 हजार से अधिक चालान जारी

दिल्ली यातायात पुलिस ने गति सीमा से अधिक पर रफ्तार पर गाड़ी चलाने के लिए एक सप्ताह में 48,000 से अधिक चालान जारी किए हैं।

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नई दिल्ली: दिल्ली यातायात पुलिस ने गति सीमा से अधिक पर रफ्तार पर गाड़ी चलाने के लिए एक सप्ताह में 48,000 से अधिक चालान जारी किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यातायात पुलिस ने गति सीमा से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने संबंधी अधिसूचना आठ जून से संशोधित की थी। पुलिस के अनुसार, सात जून से 13 जून तक कुल 48,412 जारी किए गए जिनमें से 48,311 ऑनलाइन और 101 हाथोंहाथ जारी किए गए।

यातायात पुलिस ने आठ जून को जारी एक अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और एयरपोर्ट मार्ग जैसे रास्तों पर कार और टैक्सी के लिए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाजार और आवासीय क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की थी। गति सीमा से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने वालों के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार से चालान जारी किया जाता है।

पुलिस ने बताया कि पहला तरीका है ‘ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर’ (ओएसवीडी) प्रणाली। इस प्रक्रिया में किसी सड़क पर कैमरा लगा होता है जो वाहन की गति मापता है। बाद में वह डेटाबेस से आंकड़े लेता है और गति सीमा का उल्लंघन करने वालों को संदेश भेजता है। उन्होंने कहा कि दूसरा तरीका है ‘ट्राईपॉड इंटरसेप्टर’ कैमरा जिसे एक ट्राइपॉड के ऊपर लगाया जाता है और वह वाहन की गति माप लेता है। बाद में पुलिस वाहन को रोकने और चालान जारी करने का काम करती है।

विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) ताज हसन ने कहा कि गति सीमा में बदलाव को ठीक कर लिया गया है। हसन ने कहा, “एक वर्ग के निजी और वाणिज्यिक वाहनों को एक ही श्रेणी में लाया गया है। हम ओएसवीडी के जरिये इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी कर रहे हैं। दोपहिया वाहनों के लिए भी गति सीमा तय कर दी गई है। कुछ सड़कों पर गति सीमा में बदलाव था जिसे ठीक कर दिया गया है।”