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Hindi News दिल्ली दिल्ली में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची नोएडा पुलिस, बेटे की तलाश जारी

दिल्ली में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची नोएडा पुलिस, बेटे की तलाश जारी

पिछले दिनों आप विधायक और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विधायक के बेटे पर पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

विधायक के आवास पर नोटिस चस्पा करती पुलिस- India TV Hindi Image Source : INDIA TV विधायक के आवास पर नोटिस चस्पा करती पुलिस

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई है। नोएडा के सेक्टर-95 पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में नोएडा पुलिस शनिवार को अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची। पुलिस ने आप विधायक के घर पर नोटिस भी चस्पा किया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। फिलहाल अमानतुल्लाह ख़ान का बेटा अनस खान घर पर नहीं मिला। पुलिस अनस खान की तलाश कर रही है। 

पुलिस ने दर्ज किया था मामला

अभी हाल में ही नोएडा पुलिस ने एक पेट्रोल पंप पर कर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट करने और धमकी देने को लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे अनस खान सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार अमानतुल्लाह ने भी पेट्रोल पंप के मैनेजर बिनोद और मालिक को धमकी दी। इस मामले में पीड़ित विनोद कुमार सिंह ने फेस-वन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उसने अपने कब्जे में ली है और मामले की जांच कर रही है।

विधायक ने लगाया था ये आरोप

विधायक ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया और कहा कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। विधायक ने कहा था कि यह घटना हुई तब उनका बेटा परीक्षा देने जा रहा था, जो कानून की पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट भी की। अब, वे मेरी छवि खराब करने और मुझे एकतरफा पुलिस कार्रवाई में फंसाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रहे हैं। 

शिकायतकर्ता ने लगाया है यह आरोप

शिकायतकर्ता विनोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि घटना सुबह नौ बजकर 27 मिनट पर उस समय हुई जब विधायक का बेटा अपनी कार में वहां पहुंचा और कतार में लगने के बजाय सेल्समैन से पहले उसकी कार में ईंधन डालने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (जानबूझकर अपमान करना, यह जानते हुए भी कि इस तरह के उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 427 (शरारत) के तहत दर्ज की गई है।