नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की बात कही थी। इस मामले में तिहाड़ जेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।
केजरीवाल की याचिका का विरोध
तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती। तिहाड़ जेल में वर्तमान में लगभग 20,000 कैदी (विचाराधीन कैदियों और दोषियों सहित) हैं, जिनमें से कई कैदी यहां तक कि याचिकाकर्ता से भी अधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जेल नियम, 2018 का नियम 585 सभी के लिए समान है।
इसके मुताबिक, सभी और याचिकाकर्ता को विशेष उपचार नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कैदी को विशेष उपचार प्रदान करना एक गलत मिसाल कायम करेगा और दिल्ली जेल नियम, 2018 का उल्लंघन होगा। ये बातें सेंट्रल जेल नंबर 2 अधीक्षक तिहाड़ द्वारा दायर जवाब में कही गई हैं।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने लंबित कई मुकदमों के संबंध में चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठकें करने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।