उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने के लिये कहा है कि आवासीय क्षेत्रों और नॉन कंफर्मिंग क्षेत्रों में चल रही सिर्फ 692 औद्योगिक इकाइयों के ही बिजली कनेक्शन क्यों काटे गये, जबकि उसने पहले कहा था कि इस तरह की तकरीबन 30,000 इकाइयों को बंद किया गया है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि पहले 30,000 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आंकड़े दिए गए थे। पीठ ने कहा, ‘‘अब दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल 27 फरवरी 2019 के अनुपालन रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि कुल 692 औद्योगिक इकाइयों के ही बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं, जबकि पहले 30 हजार औद्योगिक इकाइयों का आंकड़ा दिया गया था।’’
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘उस पहलू को स्पष्ट किया जाए कि कैसे आंकड़ा घटकर 692 इकाइयों पर आ गया। इस बारे में दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव सह उद्योग आयुक्त को हलफनामा दायर करने दें।’’ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक अप्रैल निर्धारित की है।