दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हटाया गया संत रविदास मंदिर एक बार फिर उसी स्थान पर बनेगा। केंद्र सरकार ठीक उसी स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए 200 मीटर जमीन देगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार उसी जगह पर 200 वर्ग मीटर की जमीन मंदिर निर्माण के लिए देगी। बता दें कि अवैध निर्माण मानते हुए डीडीए ने 10 अगस्त को तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को तुड़वा दिया था। जिसके चलते कई अनुयायी और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए थे।
बता दें कि 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र से मंदिर का समाधान निकालने को कहा था। शुक्रवार को इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार उसी जगह पर 200 वर्ग मीटर की जमीन मंदिर निर्माण के लिए देगी। मंदिर के लिए तब रामलीला मैदान में देश के विभिन्न हिस्सों से आए दलितों ने एक विशाल प्रदर्शन किया था।
सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर ही हुई थी तोड़फोड़
गौरतलब है कि 10 अगस्त को यह मंदिर डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हटाया था। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद जंगली इलाके को खाली नहीं करके गंभीर उल्लंघन किया है। गुरु रविदास जयंती समारोह समिति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस में सर्वोच्च अदालत ने डीडीए से 10 अगस्त तक वहां से निर्माण को हटाने का आदेश दिया था।