नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक करने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी अपने पूर्व में जारी सभी कर्फ्यू पास की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी है।
दिल्ली पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए जारी कर्फ्यू पास जो 14 अप्रैल, 2020 तक के लिए जारी किए गए थे, उनकी वैधता अवधि बढ़ाकर अब 3 मई, 2020 की जाती है। इससे अब लोगों को दोबारा कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूर्व में जारी सभी कर्फ्यू पास अब 3 मई तक वैध माने जाएंगे।
जरूरी सेवाएं जैसे ग्रॉसरी और मेडिकल स्टोर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलिकम्युनिकेशन सर्विसेज आदि खुली हैं। इन क्षेत्रों व सेवाओं में लगे लोगों के लिए एक वैलिड कर्फ्यू पास जारी किया गया है ताकि ये लोग अपने काम पर बे रोकटोक जा सकें।
दिल्ली सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जहां लोग ऑनलाइन ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वॉट्सऐप पर भी ई-पास बनाए जा रहे हैं।