नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि वह एकल एवं आस-पड़ोस की दुकानों को खोलने पर केंद्र के नए दिशा-निर्देश को लागू करेगी । हालांकि, दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण वाले कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्रों) में दुकानें बंद रहेंगी और ऐसे क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी । उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए एकल दुकानों, रिहायशी परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में बाजारों और मॉल में स्थित दुकानें तीन मई तक बंद रहेगी जैसा कि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में उल्लेख है। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में कंटेनमेंट क्षेत्र की संख्या बढ़कर 95 हो गयी । राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के 2500 से ज्यादा मामले और नए कंटेनमेंट क्षेत्र के जुड़ने के मद्देनजर क्या अतिरिक्त दुकानों को खोलने का फैसला ठीक है, को लेकर सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फैसला इसलिए किया क्योंकि गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के बारे में सुनकर कई इलाकों में लोगों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी।
दुकानों को बंद करने के लिए कहने से क्या कुछ इलाकों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी, इस पर उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार के पास गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’’ एक सूत्र ने बताया, ‘‘हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी । ’’