नयी दिल्ली: दिल्ली के तीन नगर निगमों -उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी- ने निगम कानून अथवा मास्टर प्लान,2021 के नियमों के उल्लंघन के आरोप में 31 दिसंबर, 2021 तक शराब की 24 दुकानों को सील किया, जबकि 113 ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया। निगम अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ये दुकानें दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत स्थापित की गई हैं, जोकि पिछले साल 17 नवंबर को प्रभावी हुई है।
नयी आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब दुकानों का निजीकरण किया है और शहर में निविदा प्रक्रिया के जरिए 849 दुकानों का आवंटन किया गया है। दिल्ली के तीनों नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा इस नयी नीति का विरोध कर रही है।
निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, '' शहर के विभिन्न इलाकों में नियमों का उल्लंघन कर स्थापित की गईं कुल 24 शराब दुकानों को 31 दिसंबर तक सील किया गया है। यह कार्रवाई संबंधित निगमों द्वारा की गई है। तीनों निगमों ने ऐसे 113 प्रतिष्ठानों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए हैं।''
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने कहा कि निगम कानून का उल्लंघन कर स्थापित की गई शराब दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से आवासीय क्षेत्रों के पास और गैर-अनुकूल क्षेत्रों में शराब की दुकानें स्थापित किए जाने की शिकायतें मिली थीं।