हंगामा और तारीख पर तारीख, तो क्या अब 16 फरवरी को मिल जाएगा दिल्ली को नया मेयर?
तीन-तीन बार हंगामे के बाद अब दिल्ली नगर निगम के नए मेयर के चुनाव के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और अगर सब ठीक रहा तो 16 फरवरी को दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा।
Delhi Mayor: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम की स्थगित पहली बैठक गुरुवार, 16 फरवरी को डॉ एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में करने की अनुमति दे दी है। बैठक में दिल्ली के नए मेयर और डिप्टी मेयर के साथ ही स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव हो सकता है। पिछले तीन बार से दिल्ली के मेयर के चुनाव में सिविक सेंटर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बीच जमकर हंगामा हुआ और मेयर नहीं चुना जा सका। अब देखना होगा कि 16 फरवरी को चौथी बार में दिल्ली को नया मेयर मिल पाता है या नहीं।
तीन बार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है दिल्ली मेयर का चुनाव
इससे पहले छह जनवरी 14 जनवरी और छह फरवरी को मेयर-डिप्टी मेयर और स्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए एमसीडी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन हंगामे की वजह से चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 13-14 फरवरी को एमसीडी की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसे लेकर दिल्ली सरकार और MCD 16 फरवरी को चौथी बार मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने पर सहमत हुए हैं और अब एलजी विनय सक्सेना ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। .
दिल्ली सरकार की ओर से मेयर चुनाव की तारीखों का प्रस्ताव तो मंजूर हो चुका है लेकिन अभी तक मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे या नहीं, पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे, यह तय नहीं हुआ है जिसे लेकर हंगामा हो चुका है और अगर अब भी ये तय नहीं हुआ तो 16 फरवरी को फिर से सदन में हंगामा हो सकता है। हंगामा इसलिए हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के सदस्य के लिए अपने-अपने उम्मीदवारो ंको जिताने का प्रयास कर रही हैं।
मेयर चुनाव का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट
मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव छह जनवरी, 24 जनवरी और फिर छह फरवरी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के हंगामे की वजह से नहीं हो सका था। इस मामले में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय मे एमसीडी मेयर चुनाव को कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इनकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली नगर निगम के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है।