दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के स्पेशल जज (CBI) एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब 5 अप्रैल को ईडी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे।
26 फरवरी को गिरफ्तार किया था
दरअसल, मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया से जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद जेल से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। इसी मामले में सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की अर्जी लगाई थी।
क्या है शराब घोटाला मामला?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। लेकिन इसके ठीक उल्टे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कई महीनों तक चली जांच के बाद इस साल फरवरी के महीने में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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