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Hindi News दिल्ली मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए अधिकारियों को करना होगा इन शर्तों का पालन, कोर्ट ने दिया है आदेश

मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए अधिकारियों को करना होगा इन शर्तों का पालन, कोर्ट ने दिया है आदेश

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए सीबीआई अधिकारियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इस बारे में कोर्ट ने आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने बल प्रयोग से पूछताछ की आशंकाओं पर कहा है कि वह अधिकारियों से ऐसी उम्मीद नहीं रखता।

Manish Sisodia- India TV Hindi Image Source : FILE मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: सोमवार को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजे गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से अधिकारी मनमाने तरीके से पूछताछ नहीं कर सकेंगे। अधिकारियों को सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए कुछ खास शर्तों का पालन करना होगा, जिसका आदेश सीबीआई कोर्ट ने दिया है। गौरतलब है कि सिसोदिया को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। 

स्पेशल जज एमके नागपाल ने पूछताछ और सवालों के वास्तविक और वैध जवाबों को पाने के लिए सीबीआई को अनुमति तो दी है लेकिन कुछ खास शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा है कि उसकी ये राय है कि आरोपी से पूछताछ हिरासत में ही संभव है। कोर्ट ने थर्ड डिग्री या किसी तरह के बल प्रयोग से पूछताछ की आशंकाओं को लेकर कहा कि वह सीबीआई के अधिकारियों से ऐसी उम्मीद नहीं रखती। 

अधिकारियों को सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए लगाई गईं शर्तें-

  1. सिसोदिया से सीबीआई उसी जगह पूछताछ कर सकती है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों और उसकी फुटेज संरक्षित की जा सके।
  2. हर 48 घंटे में सिसोदिया की मेडिकल जांच की जाएगी। 
  3. सिसोदिया रोज शाम 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से मिल सकते हैं। इस दौरान सीबीआई के लोग उनकी बातचीत को नहीं सुन सकते। 
  4. सिसोदिया को हर दिन अपनी पत्नी से 15 मिनट तक मिलने की इजाजत दी जाएगी। 
  5. सिसोदिया को अपनी निर्धारित दवाएं लेने की इजाजत होगी।

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