Manish Sisodia: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सरमा ने यह मुकदमा गुरूवार 30 जून को असम के कामरूप CJM कोर्ट में दायर किया है। सरमा ने यह मुकदमा पिछले दिनों मनीष सिसोदिया के द्वारा लगाये गए आरोपों के बाद दर्ज कराया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि असम सरकार ने 2020 में कोविड -19 महामारी के दौरान बाजार दरों से भी महंगी पीपीई किट कह्रिदने के लिए हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की कंपनी और उनके बेटे के एक बिजनेस पार्टनर के साथ डील की थी। हालांकि हिमंत सरमा ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया था और मनीष सिसोदिया के सभी आरोपों का खंडन किया था। और उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी।
मनीष सिसोदिया के सारे आरोप झूठे हैं - वकील
वहीं केस के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ वकील देवजीत लोन सैकिया ने बताया कि, " सारे आरोप झूठे हैं। पीपीई किट बनाने वाली उनकी कंपनी ने कभी कोई बिल नहीं दिया। उस समय, NHM ने पीपीई व्यवसाय में सभी से किट की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था और उन्होंने अपने CSR के हिस्से के रूप में लगभग 1500 पीपीई किट की देने का फैसला किया गया था, जिसके बदले में एक भी रूपया नहीं लिया गया था।"
उन्होंने बताया कि' "मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया है। जिसमें अपराध साबित होने पर दो साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के शुरुआती बयान दर्ज करने के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है।"
पत्नी ने भी दर्ज कराया हुआ है मुकदमा
वहीं इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपए का नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर कराया गया था। यह मुकदमा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुयान सरमा ने मंगलवार को दर्ज कराया था। केस गुवाहाटी के कामरूप की सिविल जज कोर्ट में दर्ज हुआ है।