नई दिल्ली. देश की राजधानी नई दिल्ली में होने वाली प्रसिद्ध लवकुश रामलीला के आयोजकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लव कुश रामलीला के आयोजक पर कोविड-19 मानदंडों का पालन नहीं करने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। कार्यक्रम के आयोजक ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि सभी COVID मानदंडों का पालन किया जाएगा।
रामलीला, दशहरा के लिए रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति
दिल्ली सरकार ने शहर में रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए 16 अक्टूबर तक ‘जनहित’ में लाउडस्पीकर और अन्य ऐसे उपकरणों के उपयोग की बृहस्पतिवार को अनुमति दी है। लेकिन, आयोजकों को अभी भी इसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, "दिल्ली के उपराज्यपाल ने जनहित में अनुरोध पर विचार किया और उसके आधार पर 16 अक्टूबर तक रात 10 बजे से 12 बजे तक लाउडस्पीकर और ऐसे अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।" दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी लोगों के जमावड़े पर लगी पाबंदी में कुछ ढील दी है।
Image Source : PTIदिल्ली पुलिस ने दर्ज की रामलीला के आयोजकों के खिलाफ FIR, ये है वजह