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Hindi News दिल्ली अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ इतने दिन कर पाएंगे चुनाव प्रचार, पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ इतने दिन कर पाएंगे चुनाव प्रचार, पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

शीर्ष अदालत के फैसले से केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे और लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और विपक्षी सहयोगियों के लिए प्रचार कर सकेंगे। वह सिर्फ 21 दिन ही प्रचार कर पाएंगे। इसके बाद उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा।

अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi Image Source : FILE-PTI अरविंद केजरीवाल

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे। सीएम केजरीवाल सिर्फ 21 दिन तक ही चुनाव प्रचार सकते हैं क्योकि दो जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। ⁠अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, जिसे अदालत ने इनकार कर दिया। एसजी तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत देते समय अदालत से सख्त शर्तें लगाने का आग्रह किया। एसजी ने कहा, कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। उन्हें मामले के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।

आप के बड़े नेता केजरीवाल को रिसीव करने जाएंगे

बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने जेल जाएंगे। सीएम को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है।

 केजरीवाल ने पत्नी से की मुलाकात

 आज अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल के करीबी बिभव ने मुलाकात की। दोपहर दो बजे मुलाकात का समय पहले से फिक्स था। जिस वक्त केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली उस वक्त वो पत्नी सुनीता केजरीवाल और बिभव से मुलाकात में व्यस्त थे। 

21 मार्च को ईडी ने किया था अरेस्ट

बता दें कि केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। अंतरिम जमानत का ईडी ने हलफनामा दाखिल कर कड़ा विरोध किया था। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया।

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