A
Hindi News दिल्ली जहांगीरपुरी में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- यथास्थिति बनाए रखें

जहांगीरपुरी में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- यथास्थिति बनाए रखें

चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली बेंच ने मौजूदा हालात में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। उसने कहा कि याचिका को उचित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। 

Supreme Court- India TV Hindi Image Source : PTI Supreme Court

Highlights

  • चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने लगाई रोक
  • सुबह से जहांगीरपुरी में चल रही थी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में नॉर्थ एमसीडी के अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। 

चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौजूदा हालात में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। उसने कहा कि याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी सहित अन्य नगर निकायों के विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर एक याचिका का जिक्र किया। 

उन्होंने कहा कि ‘निर्माण ढहाने के लिए पूरी तरह से अनधिकृत और असंवैधानिक’ आदेश दिया गया है। दवे ने आरोप लगाया कि निर्माण ढहाने की कार्रवाई बुधवार दोपहर दो बजे शुरू होनी थी, लेकिन यह सुबह नौ बजे से ही प्रारंभ कर दी गई और कथित उल्लंघनकर्ताओं को इस बाबत कोई अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया है। 
जहांगीपुरी में बीते शनिवार को हुनमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़कें हुई थीं। इस दौरान आठ पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था।