दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। उनकी न्यायिक हिरासत मंगलवार को 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। CBI मामले में केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस बात के सबूत हैं कि सीएम केजरीवाल ने 40 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था। दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव के प्रभारी थे। गोवा चुनाव में खर्च किया गया सारा पैसा दुर्गेश पाठक के निर्देश पर था। वह दिल्ली से विधायक हैं। इस बात के भी सबूत हैं कि पैसा साउथ ग्रुप से आया था। राउज एवेन्यू कोर्ट सीएम केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सीबीआई की दलीलें सुन रहा है।
14 दिन की मांगी गई थी न्यायिक हिरासत
सीबीआई ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई। इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर भी आज सुनवाई हुई।
ED मामले में केजरीवाल को मिल चुकी है जमानत
दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। सीबीआई केस में वह जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 26 जून को शराब घोटाला केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
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