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Hindi News दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, फिलहाल नहीं होगा चालान; ऐसे करें अप्लाई

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, फिलहाल नहीं होगा चालान; ऐसे करें अप्लाई

बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एसएसआरपी) फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने वाहन निमार्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निमार्ताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।

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नई दिल्ली: गाड़ियों की जालसाजी को रोकने के लिए अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने यह नही लगाई तो आपको भारी जुर्मना देना पड़ सकता है। वहीं दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल चालान नहीं होगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कार्रवाई नहीं करने के आदेश जारी किए। कैलाश गहलोत ने मंगलवार को इस विषय में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की।

इस बैठक में परिवहन विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य हितधारकों जैसे मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्च र्स और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) निर्माताओं ने भी भाग लिया।

बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एसएसआरपी) फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने वाहन निमार्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निमार्ताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जब तक उचित व्यवस्था लागू न हो जाए, तब तक एचएसआरपी फिटमेंट के लिए कोई नई नियुक्ति बुक न करें। साथ ही परिवहन विभाग को अगले आदेश तक एचएसआरपी नियम लागू न करने के निर्देश भी दिए।

बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने कहा हमारा उद्देश्य जनता को सुविधा प्रदान करना है। लोगों के एक वर्ग द्वारा इसका गलत मतलब निकाला गया कि हम तत्काल एचएसआरपी नियम लागू करने जा रहे हैं। इससे वाहन मालिकों में खलबली मच गई है। 

उन्होंने कहा कि हमने डीलरों और एचएसआरपी निमार्ताओं से कहा है कि जब तक उचित व्यवस्था लागू न हो जाए, तब तक एचएसआरपी लगाने के लिए कोई समय न दें। इसके अलावा, हम अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं कि हम वाहन मालिकों को एचएसआरपी नियमों को लागू करने से पहले एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर लगाने के लिए पर्याप्त समय देंगे।

 

ऐसे करें अप्लाई

  1. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए यूजर्स को bookmyhsrp.com/index.aspx पर जाकर रजिस्टर करवाना होगा। 
  2. अब उपयोगकर्ताओं को प्राइवेट और सार्वजनिक परिवहन के विकल्प के बीच चयन करना होगा। 
  3. वाहन मालिक को ईंधन प्रकार- पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, सीएनजी में से किसी एक को चुनना होगा।
  4. अब वाहन श्रेणी में, आपको कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो, आदि जैसे विकल्प चुनने होंगे।
  5. कार मालिक को अपने वाहन का ब्रांड कौनसा है उसकी जानकारी भी भरनी होगी।
  6. अब आपको राज्यों के लिए विकल्प चुनना होगा जिसके बाद आपको डीलर विवरण दिखाई देगा।
  7. इस स्टेप के दौरान गांडी का पंजीकरण संख्या, पंजीकरण तिथि, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि भरना होगा। 
  8. इस स्टेप में गांड़ी के मालिक का विवरण भरना होगा। उसमें उसका व्यक्तिगत विवरण जैसे मोबाइल नंबर, पता शामिल होगा।
  9. अब आपको वाहन की बुकिंग जैसे दिन, समय आदि का विवरण फीड करना होगा।
  10. जब आप सभी जानकारी भरना समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद आप पैसे के पैमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रक्रिया पूरी करने पर एक ओटीपी अपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। 

कुछ डीलर इस सेवा को ऑफलाइन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जहां ग्राहकों से फोर व्हिलर्स वाहन के लिए 600-1100 रुपए, दोपहिया वाहनों के लिए 300-400 रुपए लिए जा रहे है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि अप्रैल 2019 से पहले दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को उच्च-सुरक्षा पंजीकरण संख्या प्लेट (HSRP) और रंग-कोडित ईंधन स्टिकर स्थापित करना होगा। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद HSRP के लिए आवेदन बहुत बढ़ गए है। जबकि पहले 200-250 आवेदकों की बुकिंग होती थी, अब बुकिंग बढ़कर 3,000 आवेदकों की हो गई है।