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Hindi News दिल्ली Gopal Rai News: प्लास्टिक के सिंगल यूज पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार पर आरोप, कही ये बात

Gopal Rai News: प्लास्टिक के सिंगल यूज पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार पर आरोप, कही ये बात

Gopal Rai News: गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंधों को जबरन लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लागू करने से पहले राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक तक नहीं की।

Gopal Rai- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Gopal Rai

Gopal Rai News: प्लास्टिक के सिंगल यूज पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार पदिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से पहले मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को हरित विकल्पों को अपनाने के लिए तैयार करने और लोगों को विकल्प मुहैया कराने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों को जबरन लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लागू करने से पहले राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक तक नहीं की। 

'प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की'

गोपाल राय ने कहा, ‘मुझे लगता है कि प्रतिबंध की घोषणा करने को लेकर पूरी तैयारी नहीं की गई। हितधारकों को विकल्पों के बारे में बताया जाना चाहिए था और उन्हें हरित विकल्पों को अपनाने में मदद के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराए जाने वाले सहयोग के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी।

दूसरे विकल्पों को बेहतर बनाया जाना चाहिए था: गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रतिबंध की घोषणा करने से पहले हरित विकल्पों से जुड़े मामलों को निपटाया जाना चाहिए था।’ मंत्री ने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर अधिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाता है, जिसके कारण ये उत्पाद लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं रहते। राय ने कहा, ‘प्रतिबंध लगाने से पहले हरित विकल्पों और उनके कच्चे माल पर जीएसटी में कटौती की जानी चाहिए थी।केंद्र सरकार को उचित तंत्र बनाना चाहिए था। प्रतिबंध जबरन लागू नहीं किए जा सकते।’

बता दें कि भारत सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज या एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलिस्ट्रीन सहित एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी यह आदेश 1 जुलाई 2022 से प्रभावी है।