प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक को मध्य दिल्ली में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि नौवां समन जारी किया गया है ताकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया जा सके। मुख्यमंत्री ने इन समन को अवैध बताते हुए हर बार पेश होने से इनकार किया है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में पिछले आठ समन में से छह की अवहेलना करने के लिए एजेंसी की ओर से दायर दो शिकायतों पर केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी।
'कोर्ट में पेश होना होगा'
कोर्ट में पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें एसीएमएम की कोर्ट में पेश होना होगा। इसी के बाद शनिवार की सुबह 9.45 बजे अरविंद केजरीवाल अपने घर से कोर्ट के लिए निकले। सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से कहा था कि पेशी से छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर कहा था कि उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा।
आतिशी ने दिया बयान
आप नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कर कोर्ट गए थे। उन्होंने उन सभी भाजपा नेताओं को जवाब दिया है, जो बार-बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट और ईडी से भाग रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनका मुंह बंद कर दिया है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता के. कविता को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि ईडी के. कविता को पूछताछ के लिए अपने साथ दिल्ली लेकर आई ताकि विस्तार से पूछताछ किया जा सके।
(इनपुट-भाषा)