अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग, ED की याचिका पर HC में टली सुनवाई
अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई टल गई।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चुनौती दी है। ED ने केजरीवाल की जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। हालांकि, अब ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 15 जुलाई को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को केजरीवाल की दलील पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
ईडी ने कोर्ट में क्या कहा?
ED ने केजरीवाल के जवाब पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ईडी ने कहा कि उसे कल देर रात केजरीवाल के जवाब की कॉपी मिली है। केजरीवाल के वकील ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि उन्होंने कल दोपहर 1 बजे जांच अधिकारी को जवाब की प्रति सौंप दी थी। ED की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिनशल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के वकीलों ने उन्हें रात 11 बजे अपने जवाब की कॉपी सौंपी। उन्होंने कहा कि वह जवाब का रिजाइंडर दाखिल करना चाहते हैं
केजरीवाल के वकील की दलील?
वहीं, अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दावे को चुनौती दी और कहा कि उन्होंने कल दोपहर 1 बजे जांच अधिकारी को जवाब की कॉपी दी थी। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत ज्यादा अरजेंसी है और वह काउंटर जवाब देने के लिए तैयार हैं और बिना जवाब के ही मामले पर बहस करेंगे। हालांकि, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।
ये भी पढ़ें-
- VIDEO: वार्डन को बंधक बना बाल सुधार गृह से भागी नाबालिक लड़कियां, 2 पर हत्या का आरोप
- क्या आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है? 10 प्वॉइंट्स में समझिए
- पोते को पीटने पर CRPF के पूर्व जवान को आया गुस्सा, लाइसेंसी राइफल से बेटे पर चलाई गोली