नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अब कोविड-19 जांच के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने बुधवार (9 सितंबर) को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार,'दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 जांच को बढ़ाने और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद दिल्ली में कोविड-19 जांच के लिए डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी।'
हालांकि, जांच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी रणनीति और दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेश के अनुसार ही की जाएगी। नए मामलों में वृद्धि को देखते हुए चिंतित दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए आरटी/पीसीआर जांच के लिए स्वैच्छिक रूप से जाने वाले लोगों के लिए अब डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य नहीं होगी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि लोगों को दिल्ली में पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड ले जाना होगा और एक फॉर्म भरना होगा। यह आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 की जांच के लिए अनिवार्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'हम अधिक से अधिक लोगों को जांच के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना है तो वे जांच करवाएं ताकि हम प्रभावी रूप से राष्ट्रीय राजधानी में वायरस के प्रसार को नियंत्रित कर सकें।'