नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी है। हालांकि, दिशा-निर्देश में स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार को 31 अगस्त तक बंद ही रखने के लिए कहा गया है। यह दिशा-निर्देश एक अगस्त से लागू होने हैं। इन्हें लेकर तमाम राज्य अपने-अपने स्तर पर दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली वालों को इन दिशा-निर्देश के मुताबिक, एक अगस्त से क्या-क्या छूट मिलने वाली हैं।
दिल्ली सरकार ने ‘अनलॉक-तीन’ के दिशा-निर्देशों के तहत रात का कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया। एक बयान में कहा गया, ‘‘दिल्ली सरकार ने रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है।’’
एक बयान के मुताबिक, सरकार ने प्रायोगिक आधार पर सात दिनों के लिए साप्ताहिक बाजार को भी अनुमति देने का फैसला किया है। इस दौरान सामाजिक दूरी और कोविड-19 संबंधी सभी जरूरी प्रावधानों का पालन करना होगा।
बयान में कहा गया, 'चूंकि दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े नहीं होंगे इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों और आतिथ्य सेवा को सामान्य कामकाज की अनुमति देने का फैसला किया है।' केंद्र के निर्देश में भी इसकी अनुमति दी गयी है।
सरकार ने प्रायोगिक आधार पर एक हफ्ते के लिए दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों को सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक काम करने की सोमवार को अनुमति दे दी थी। बयान में कहा, ‘‘फैसला किया गया कि समय सीमा की बाध्यता के बिना भविष्य में रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की अनुमति होगी।’’
बयान के मुताबिक, ‘‘दिल्ली सरकार ने सामाजिक दूरी और सभी एहतियाती उपायों के पालन के साथ एक सप्ताह के लिए प्रयोग के आधार पर साप्ताहिक बाजारों की अनुमति देने का फैसला किया है।’’