दिल्ली की एक अदालत ने रद्द किए जा चुके आबकारी नीति मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अवधि चिकित्सा आधार पर बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने महेंद्रू को एक सप्ताह के लिए राहत दी। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसे जमानत बढ़ाने की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए।
ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने आरोपियों की सभी मेडिकल रिपोर्ट संबंधित डॉक्टरों/अस्पतालों को ईमेल कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी प्रतीक्षित हैं।
कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा : "अनुरोध के अनुसार, आवेदन को अब 5 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, आवेदन में किए गए सबमिशन के मद्देनजर यह निर्देश दिया जा रहा है कि आरोपी की अंतरिम जमानत अदालत के 28 फरवरी, 2023 के आदेश के तहत बढ़ाई जाए।"
आरोपी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं
28 फरवरी को अदालत ने महेंद्रू को 30 दिनों की अवधि के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जब उन्होंने दावा किया था कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। महेंद्रू पर आबकारी नीति के उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपये बनाने का आरोप है।