Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के 19,486 नए मामले सामने आए, 141 और मरीजों की मौत
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के शुक्रवार (16 अप्रैल) को 19,486 नये मामले सामने आये और इस महामारी से 141 और मरीजों की मौत हो गई।
नयी दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के शुक्रवार (16 अप्रैल) को 19,486 नये मामले सामने आये और इस महामारी से 141 और मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में एक दिन की संक्रमितों की यह अब तक सर्वाधिक संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। पिछले छह दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में दैनिक मामलों का यह पांचवां रिकॉर्ड है। संक्रमण की दर गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को मामूली रूप से कम रही। शुक्रवार को संक्रमण की दर 19.69 प्रतिशत रही जबकि गुरुवार को यह 20.22 प्रतिशत थी।
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 8,03,623 पर पहुंच गई है जबकि मृतकों की संख्या 11,793 है। इसके अनुसार अब तक दिल्ली में 7.3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बुलेटिन के अनुसार शहर में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 61,005 हैं।
रात्रि कर्फ्यू के लिए जारी ई-पास सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए भी वैध: दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों के पास वैध रात्रि कर्फ्यू ई-पास है, उन्हें सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को सप्ताहांत में कर्फ्यू की घोषणा की थी और संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए कई पाबंदियों की भी घोषणा की थी, जिसमें मॉल, जिम और ऑडिटोरियम को 30 अप्रैल तक बंद रखना शामिल है। दिल्ली सरकार ने छह अप्रैल को सात घंटे रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा महानगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये निर्णय किए गए थे। डीडीएमए का रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू आदेश 30 अप्रैल तक लागू है। डीडीएमए की तरफ से शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है, ‘‘रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री और सेवाओं के लिए लिया गया पास सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए भी वैध है।’’
दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जारी नोटिस में भी कहा गया है, ‘‘अगर आपके पास रात्रि कर्फ्यू के लिए ई-पास है तो आपको सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास को सप्ताहांत में (दिन के समय) भी वैध माना जाएगा।’’ ई-पास उन लोगों को जारी किए जा रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं में कार्यरत हैं लेकिन उनके पास सरकारी पहचान पत्र नहीं है।