नयी दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को किसी भी कोरोना संक्रमित के दम तोड़ने की पुष्टि नहीं हुई तथा वायरस के 57 नए मरीज मिले। वहीं संक्रमण दर 0.08 फीसदी दर्ज की गई है। दिल्ली में सितंबर में अबतक संक्रमण के कारण केवल एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में कुल मामले बढ़कर 14,38,345 पहुंच गए हैं जिनमें से 14.12 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उसमें बताया गया है कि वायरस दिल्ली में 25,083 लोगों की जान ले चुका है।
बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में मंगलवार को 74,199 नमूनों की जांच की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु होने की पुष्टि नहीं हुई थी जबकि 38 नए मामले आए थे और संक्रमण दर 0.05 फीसदी थी। दिल्ली में सोमवार को 17 मरीज आए थे जो पिछले साल 28 मार्च के बाद संक्रमण के सबसे कम मामले थे। रविवार को शहर में 22, शनिवार को 57 मामले आए थे।
बुधवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 404 है जो एक दिन पहले 400 थी, जबकि 95 मरीज घर में पृथक-वास में हैं। दिल्ली में नियंत्रण क्षेत्र की संख्या 93 है। दिल्ली कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और इस साल अप्रैल में एक दिन में सबसे ज्यादा 28,395 मामले आए थे और तीन मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 448 मौतें हुई थीं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अबतक 1,53,36,113 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। उसके अनुसार, 1.09 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगा दी गई है।
इस बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग (डीडीएमए) ने एक आदेश जारी कर, बृहस्पतिवार से दिल्ली में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों के लिए अनुमति दे दी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के कारण दिल्ली में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों पर रोक लगा दी गई थी।
प्राधिकरण ने बुधवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा कि शहर में 16 सितंबर से व्यापार से लेकर उपभोक्ता प्रदर्शनियों को अनुमति दी जाएगी। बैंक्वेट हॉल में ऐसी प्रदर्शनियों और मेलों को आयोजित करने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए दिल्ली के स्कूल अभी बंद रहेंगे।
प्राधिकरण ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का सभी हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन करने पर ही प्रदर्शनियों और मेलों की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकरण द्वारा पहले जिन अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई या जिनकी अनुमति दी गई, वे आदेश 30 सितंबर और एक अक्टूबर की मध्यरात्रि तक जारी रहेंगे।
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