Delhi News: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की किल्लत को देखते हुए शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की समय- सीमा को 31 अगस्त तक बढ़ाने का रविवार को फैसला किया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली में शराब की 468 निजी दुकानें 31 जुलाई को लाइसेंस की समाप्ति के बाद सोमवार से बंद होने वाली थीं। हालांकि, उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही आबकारी विभाग के आदेश से शराब की दुकानें खुलेंगी। एक अधिकारी ने बताया, ''दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को एक महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। 31 जुलाई के बाद शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे।''
पुरानी आबकारी नीति फिर से होगी लागू
दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू करने और 6 महीने तक खुद दुकानें चलाने का निर्णय शनिवार को लिया था। आबकारी नीति 2021-22 (Delhi New Liquor Policy) के तहत शहर में 468 दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनका लाइसेंस 31 जुलाई के बाद खत्म हो जाने वाला था। दिल्ली में कई शराब की दुकानों में, कीमतों में छूट देकर और एक के साथ दो फ्री जैसी नई स्कीम पेशकर पहले का भंडार खत्म किया गया और दुकानें बंद कर दी गईं।
सरकार इन चार निगमों द्वारा बेचेगी शराब
सरकार फिर से 4 निगमों के द्वारा शराब बेचने जा रही है। इनमें दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (DCCWS) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) शामिल हैं। दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन 4 निगमों के प्रमुखों के साथ उनके द्वारा संचालित शराब की दुकानों के विवरण के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया है।