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Hindi News दिल्ली Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव को बरी किया

Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव को बरी किया

Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 'आप' के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर एक मानहानि मामले में बरी कर दिया।

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Highlights

  • मानहानी मामले में आया राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला
  • केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव को बरी किया
  • 2013 में मानहानी मामले में दर्ज हुआ था केस

Delhi News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानी मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को बरी कर दिया है। बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव के संबंध में एक वकील ने उनके खिलाफ मानहानी का केस दर्ज कराया था।  उसी मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने राजनेताओं को बरी करने का आदेश दिया।

Image Source : ANIRouse Avenue Court

ये था पूरा मामला

मामला वकील सुरेंद्र शर्मा ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) की उनकी उम्मीदवारी 2013 में आखिरी समय में रद्द कर दी गई थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आप ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें पार्टी के टिकट पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से खुश हैं। सिसोदिया और यादव ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र भी भरा। हालांकि बाद में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया था।

नेताओं पर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 14 अक्टूबर, 2013 को, प्रमुख न्यूज़ पेपर्स के आर्टिकल्स में 'आरोपी व्यक्तियों द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए गैरकानूनी और अपमानजनक शब्द' थे, जिसने बाहर और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया।