Delhi News: दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मनीष सिसोदिया मानहानि मामले में जारी समन के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साल 2019 में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, हालांकि कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की इसी तरह की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
दोनों नेताओं के खिलाफ जारी हुआ था समन
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की दो अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मानहानि मामले में दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ समन जारी हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जारी समनों को खारिज करने से इन्कार कर दिया था।
सिसोदिया पर लगा था भ्रष्टाचार का आरोप
भाजपा नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता के मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर आप नेता सिसोदिया ने निजी मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने भी भाजपा नेताओं को राहत देने से इन्कार कर दिया था। सिसोदिया ने दिल्ली स्कूल की कक्षाओं के संबंध में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर भाजपा नेता मनोज तिवारी, हंस राज हंस, प्रवेश वर्मा, विधायक मानजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता और भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।