A
Hindi News दिल्ली Delhi News: दिल्ली में 30 सितंबर तक बढ़ा देशी शराब की दुकानों का लाइसेंस

Delhi News: दिल्ली में 30 सितंबर तक बढ़ा देशी शराब की दुकानों का लाइसेंस

Delhi News: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में देशी शराब बेचने वालों के लाइसेंस दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि नए टेंडरों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

representative image- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO representative image

Highlights

  • 30 सितंबर तक बढ़ा देशी शराब की दुकानों का लाइसेंस
  • नए टेंडरों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकीे

Delhi News: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में देशी शराब बेचने वालों के लाइसेंस दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि नई निविदाओं (tenders) को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा रविवार को एक महीने का विस्तार दिए जाने के बावजूद ऐसी दुकानें जिनमें भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब बेंची जाती हैं, वे बंद रहेंगी क्योंकि इसे अभी तक उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंजूरी नहीं दी है। 

क्या है सरकार का प्लान?

दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू करने और 6 महीने तक खुद दुकानें चलाने का निर्णय शनिवार को लिया था। आबकारी नीति 2021-22 (Delhi New Liquor Policy) के तहत शहर में 468 दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनका लाइसेंस 31 जुलाई के बाद खत्म हो जाने वाला था। दिल्ली में कई शराब की दुकानों में, कीमतों में छूट देकर और एक के साथ दो फ्री जैसी नई स्कीम पेशकर पहले का भंडार खत्म किया गया और दुकानें बंद कर दी गईं। 

सरकार इन चार निगमों द्वारा बेचेगी शराब

सरकार फिर से 4 निगमों के द्वारा शराब बेचने जा रही है। इनमें दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (DCCWS) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) शामिल हैं। दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन 4 निगमों के प्रमुखों के साथ उनके द्वारा संचालित शराब की दुकानों के विवरण के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया है।