Delhi News: दिल्ली में 33 साल एक महिला ने आठ साल की अवधि के दौरान अपने लिव-इन पार्टनर द्वारा 14 बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किए जाने के बाद परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने एक सुसाइड नोट के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना 5 जुलाई को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर इलाके में हुई थी। हिंदी में लिखे सुसाइड नोट में महिला ने आरोप लगाया है कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी, जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए लेकिन उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है आरोपी
महिला ने कहा कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पुलिस के अनुसार महिला अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।
मोबाइल में बर्बरता के सबूत
पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब महिला का पोस्टमार्टम हुआ तो उस समय महिला के कपड़ों से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट में पीड़िता ने अपनी आत्महत्या के लिए बिहार के मधेपुरा जिला निवासी गौतम को जिम्मेदार ठहराया था। सुसाइड नोट के अनुसार गौतम उसके साथ 8 साल से रेप कर रहा था। इस दौरान वह 14 बार प्रेग्नेंट भी हुई तो आरोपी ने दबाव डाल कर जबरन अबॉर्शन भी कराया। पीड़िता ने नोट में लिखा है कि उसने अपने मोबाइल में इसके सबूत भी जमा किए हुए हैं। सुसाइड नोट में उसने यह भी कहा है कि उसके मोबाइल की जांच की जाए।
अपने पति से अलग रह रही थी महिला
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त इशा पांडे ने कहा, "पांच जुलाई को जैतपुर में एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची जहां एक महिला कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। उसे तुरंत AIIMS ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।" पुलिस उपायुक्त ने कहा, "महिला द्वारा फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए मेज के अलावा उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि महिला पिछले 7-8 साल से अपने पति से अलग रह रही थी।"
महिला के माता-पिता बिहार के मुजफ्फरपुर में रहते हैं और उन्हें इस घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस उपायुक्त इशा पांडे ने कहा, "हमने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 313 और 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।" पुलिस के मुताबिक आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।