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Hindi News दिल्ली Delhi News: दिल्ली में दिवाली पर पटाखे दागे तो होगी जेल और जुर्माना, जानें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा

Delhi News: दिल्ली में दिवाली पर पटाखे दागे तो होगी जेल और जुर्माना, जानें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा

Delhi News: दिल्ली में पटाखे जलाने पर लोगों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल पटाखे जलाने पर दिल्ली में 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। इस बात की दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है।

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Highlights

  • दिल्ली में दिवाली पर पटाखे दागे तो होगी जेल और जुर्माना
  • पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना
  • पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल

Delhi News: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6-6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। राय ने कहा कि राजधानी में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के प्रोडक्शन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूरा बैन लगा दिया था। पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है। 

'दीये जलाओ पटाखे नहीं' अभियान होगा शुरू

राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान 'दीये जलाओ पटाखे नहीं' शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी। मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी।’’ 

राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।