Delhi News: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वाहन (कार/बाइक) से चलते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंपों को ये निर्देश दिया है कि वे केवल उन वाहन मालिकों को ही ईंधन (पेट्रोल/डीजल) मुहैया कराएं, जिनके पास अपने वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution Under Control Certificate) है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी कर उन सभी वाहन मालिकों को PUC Certificate के लिए अपने वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिनके वाहन (इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों को छोड़कर) रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल से अधिक पुराने हैं।
10 हजार जुर्माना और 3 साल की हो सकती है कैद
विभाग ने वाहन मालिकों से कहा है कि वे असुविधा और कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए 25 अक्टूबर से पहले वैध पीयूसीसी हासिल कर लें। नोटिस में कहा गया है कि वैध पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपए के जुर्माने और तीन साल की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
पर्यावरण विभाग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप के सभी डीलर के लिए यह अनिवार्य बनाने के लिए अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रहा है कि 25 अक्टूबर से वैध पीयूसीसी दिखाने पर ही वाहनों को ईंधन बेचा जाए।