Delhi News: शराब पीने वालों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह बार एवं रेस्तरां को रात 3:00 बजे तक खुला रहने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली पुलिस के वकील ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सामने कहा कि पुलिस बार एवं रेस्तरां के बंद होने के समय को रात 1:00 बजे के बाद बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है।
हाई कोर्ट ने पहले दिल्ली पुलिस एवं आबकारी विभाग को इस मुद्दे का परीक्षण करने के लिए एक परामर्श समूह बनाने को कहा था। दिल्ली पुलिस के वकील हरीश वी शंकर ने अदालत से कहा कि संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई और दिल्ली पुलिस समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
अदालत ने नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दिल्ली पुलिस को आबकारी नीति के तहत रेस्तरां एवं बार के 3:00 बजे तक संचालन में कोई दखल करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
कोरोना जांच, बुनियादी ढांचों से जुड़ी सुनवाई रोकी
वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में कोविड-19 से जुड़ी परिस्थितियों, जांच और बुनियादी ढांचे आदि से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को रोक दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा, "हम सुनवाई बंद कर रहे हैं और सभी पक्षकारों को कोई भी समस्या होने के स्थिति में अदालत आने की अनुमति भी देते हैं।"
हाई कोर्ट ने 2021 में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोविड-19 जांच और बुनियादी ढांचे के संबंध में वकील राकेश मल्होत्रा की ओर से 2020 में दायर याचिका का निपटारा कर दिया था। इस मामले पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वायरस फिर से अपना सिर उठा रहा है और महामारी ज्यादा गंभीर होती जा रही है और यह प्रत्यक्ष है कि फिलहाल स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा ध्वस्त होने की कगार पर है।