नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आगामी 1 अप्रैल से सड़क में वाहन चलाने को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन को और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ खास ऐलान किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि जब लोग सड़कों पर चलें तो अपने आपको सुरक्षित महसूस करें।
तीसरी बार गलती हुई तो डीएल कैंसिल
दिल्ली विधानसभा में दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू कर रहा परिवहन विभाग। हमने आदेश जारी किया। यदि कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार, खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा। तीसरी बार, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर चौथी बार उल्लंघन किया जाता है, तो प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। बहुत जल्द हम व्हाट्सऐप नंबर शुरू करेंगे कि अगर कोई बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वीडियो बनाकर हमें डाल दें, हम उसे एविडेंस मानकर कार्रवाई करेंगे।
Image Source : TwitterDelhi New rules 10 thousand fine on first mistake case on second and DL on third will be canceled
लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग 2 पालियों में 2 टीमों को तैनात करेगा
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में 1 अप्रैल से परिवहन विभाग एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है। लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमों को तैनात करेगा। बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी तैनात की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस अभियान को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा और 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। दूसरा चरण 16 से 30 अप्रैल तक चलेगा। वहीं तीसरा चरण एक मई से शुरू होता दिख जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने सार्वजनिक बेड़े संचालकों- दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड को अपने ड्राइवरों को संवेदनशील बनाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
दिल्ली में रोड एक्सीडेंट के मामले
रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सड़क हादसों का सबसे अधिक शिकार बाइक और पैदल चलने वाले होते हैं। करीब 89 फीसदी सड़क हादसों का शिकार बाइक चालक हुए हैं या सड़क को पार कर रहे लोग या पटरियों पर चल रहे थे। जानकारों का कहना है कि हादसों के लिए गैरजिम्मेदाराना ड्राइविंग ही जिम्मेदार है। अब जबकि साफ कर दिया गया है कि तीसरी गलती पर डीएल ही निरस्त कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर हादसों में कमी आएगी।