दिल्ली में 'मिनी लॉकडाउन' से राहत, जानिए आज से क्या-क्या खुल गया
कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रैप-4 की पाबंदियां काफी सख्त हैं। इनका असर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री और लोगों पर पड़ता है। इससे ज्यादा पाबंदियां ग्रैप के तहत नहीं है, इसलिए इन्हें लंबे वक्त तक नहीं लगाया जा सकता।
Delhi Ban: पॉल्यूशन के कम होते ही दिल्ली-NCR में GRAP-4 वाली सख्त पाबंदियों को हटा दी गई हैं। 3 नवंबर को प्रदूषण की हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए ग्रैप-4 की सख्त पाबंदियों को लागू किया गया था। कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रैप-4 की पाबंदियां काफी सख्त हैं। इनका असर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री और आम लोगों पर पड़ता है। इससे अधिक पाबंदियां ग्रैप के तहत नहीं है, इसलिए इन्हें लंबे समय तक नहीं लगाया जा सकता। प्रदूषण में अब काफी सुधार है। हालांकि, ग्रैप-1 से ग्रैप-3 तक की पाबंदियां जारी रहेंगी।
ये पाबंदियां हटाई गईं
- दिल्ली में ट्रकों की एंट्री अब पहले की तरह हो सकेगी।
- दिल्ली के अंदर चलने वाले मध्यम और बड़े माल वाहक ट्रकों पर लगी पाबंदी भी हटा ली गई है।
- बीएस-VI के अलावा दिल्ली और उससे सटे शहरों में डीजल गाड़ियों पर रोक वापस ली गई।
- जो इंडस्ट्री स्वच्छ ईधन पर नहीं चल रही हैं, उन पर लगी पाबंदी वापस ली गई।
- पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे सड़क, हाइवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइंस डालने आदि का निर्माण काम हो सकेगा।
- वर्क फ्रॉम होम और स्कूल बंद करने संबंधी फैसले यदि राज्य सरकारों ने लिए हैं, तो उन्हें सरकारें वापस ले सकती हैं।
ये रोक अभी भी जारी है
- सरकारी, पब्लिक प्रोजेक्ट और जरूरी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य के अलावा बाकी सब निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी।
- जिन इंडस्ट्रियल एरिया में पीएनजी की सप्लाई है, वहां स्वच्छ ईंधन के अलावा दूसरी इंडस्ट्री नहीं चल सकेंगी।
- जिन इंडस्ट्रियल एरिया में पीएनजी सप्लाई नहीं हैं, वहां हफ्ते में 5 दिन उद्योग चल सकेंगे।
- ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट जो अप्रूव्ड फ्यूल पर नहीं चल रहे हैं बंद रहेंगे।
- स्टोन क्रशर जोन पूरी तरह बंद रहेंगे।
- माइनिंग से जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी।
- राज्य सरकारें यदि चाहे तो दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 और बीएस-4 की डीजल गाड़ियों को बंद कर सकती हैं।
गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए गए थे। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही थी, जिसके बाद कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चौथे स्टेज को लागू करने का आदेश दिया था। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों, आवश्यक सेवा देने वाले और सभी सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट दी गई थी। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मियों को आने को कहा गया। स्कूल बंद कर दिया गया।
स्कूल खोले जाने पर फैसला आज
दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के बाद प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे। आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। इस दौरान प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को घर से काम करने के फैसले की समीक्षा की जाएगी। प्रदूषण कम होने के कारण स्कूल फिर से खोले जाने की संभावना है।