नयी दिल्ली। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफर-उल-इस्लाम खान ने सोशल मीडिया पर उनके ''विवादित'' पोस्ट मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को रविवार को अपना लैपटॉप सौंप दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वसंत कुंज के एक निवासी की शिकायत पर खान के खिलाफ 30 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खान को ''विवादित'' सोशल मीडिया पोस्ट करने में इस्तेमाल किया गया अपना लैपटॉप सौंपने के लिये अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस भेजा गया था।
खान ने 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया, ''मुझे ट्विटर और फेसबुक पोस्ट करने में इस्तेमाल किये गए लैपटॉप को जमा करने के लिए शनिवार को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला। मैंने आज अपना लैपटॉप पुलिस को सौंप दिया। लेकिन, मैंने लिखित रूप से कहा है कि मैं दबाव में यह सब कर रहा हूं, क्योंकि लैपटॉप में ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है और यह केवल ऑनलाइन है। इसके अलावा, मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरा लैपटॉप क्यों मांगा, क्योंकि मैंने स्वीकार किया है कि मैंने ट्वीट लिखा था और अभी भी उस बात पर कायम हूं।''