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Hindi News दिल्ली दिल्लीवासियों को राहत, 2 दिन बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार; आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्लीवासियों को राहत, 2 दिन बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार; आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में इस साल सर्दियों का आगाज होते ही एयर पॉल्यूशन ने भी दस्तक दे दी। लेकिन फिलहाल दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है। दशहरे के बाद खराब हुई दिल्ली की आबोहवा अब सुधर रही है।

delhi weather- India TV Hindi Image Source : PTI दिल्ली का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है, मंगलवार को दिल्ली में इस महीने का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जबकि हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है। यहां एक्यूआई का स्तर 198 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता सुधरकर खराब से ‘मध्यम’ श्रेणी में पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता पिछले दो दिनों से ‘खराब’ श्रेणी में थी। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 207 दर्ज किया गया जो शाम चार बजे 198 पहुंच गया। यह ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। इस बीच,पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। इस साल की शुरुआत से 15 अक्टूबर तक पराली जलाने की 2,399 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2,791 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

कैसा रहेगा आज का मौसम?

एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बेहद खराब’ तथा 401 से 500 के बीच गंभीर’ माना जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 35 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

GRAP-1 लागू, इन चीजों पर लग गया बैन

दिल्ली में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण के तहत प्रतिबंध लागू हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सर्दियों में विशेष प्रदूषण रोधी उपायों के अंतर्गत ग्रैप के पहले चरण के तहत प्रतिबंध का उद्देश्य निर्माण स्थलों पर धूल को कम करना, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और सड़कों की नियमित सफाई के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करना है। GRAP के पहले चरण में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सख्त जांच, बेहतर यातायात प्रबंधन और उद्योगों, बिजली संयंत्रों और ईंट भट्टों में उत्सर्जन नियंत्रण को अनिवार्य बनाया गया है।

  • 500 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा के आकार के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स पर रोक।
  • दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांटों पर कार्रवाई
  • पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज, और बिक्री पर रोक।
  • 10-15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहन पर रोक।
  • खुले में कचरा जलाने पर रोक।
  • खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा फैलाने पर रोक।

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