दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक जारी रहेगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट इस मामले पर मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे फैसला देने वाला है। आपको बता दें कि निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत के फैसले को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट मे दी चुनौती थी । हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक लगाई थी ।
निचली अदालत ने दी थी जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी जमानत के खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। दिन भर चली सुनवाई के बाद दिल्ली होई कोर्ट ने मामले में फैसला आने तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को झटका
दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी जल्द रिहाई की मांग वाली याचिका पर अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुधवार को इस मामले को सुनते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आए तो रिकॉर्ड पर लिया जाए।
केजरीवाल की जमानत गैर-कानूनी- ED
अरविंद केजरीवाल को मिले जमानत का मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है। ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत गैर कानूनी है। हा ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने कोर्ट के समक्ष रखे गए सबूतों और तथ्यों को दरकिनार करते हुए फैसला दिया। निचली अदालत ने 2023 के बाद केजरीवाल के खिलाफ मिले सबूतों पर गौर नहीं किया।
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